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लॉकडाउन 5.0 :- तीन चरणों में खुलेगा लॉकडाउन, 8 जून से खुलेंगे मंदिर, रेस्टोरेंट, मॉल, देखिये गाइडलाइन

केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 5.0 की शुरुआत चरणबद्ध तरीके से कर दी है और इस बार भारी छूट दी गयी है आइये जानते है...

UNLOCK1: तीन चरणों में खुलेगा लॉकडाउन, 8 जून से खुलेंगे मंदिर, रेस्टोरेंट, मॉल 

64 दिनों के लॉकडाउन के बाद अब देश चरणबद्ध तरीके से अनलॉक होने जा रहा है। लॉकडाउन आगे बढ़ चुका है, जिसे 1 से 30 जून 2020 तक लागू किया गया है। इस दौरान कंटेनमेंट क्षेत्रों के बाहर कई सुविधाओं को चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा।


 केंद्र सरकार ने अनलॉक के लिए तीन चरणों की योजना बनाई है। पहला चरण 8 जून से लागू होगा। इसके तहत 8 जून के बाद होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल और धार्मिक स्थल शर्तों के साथ खुलेंगे। स्कूल-कॉलेज खोलने पर फैसला जुलाई में राज्य सरकारों द्वारा किया जाएगा। वहीं अंतरराष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने और सिनेमा हॉल जैसे स्थान आम लोगों के लिए खोलने पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। पढ़ें मंत्रालय द्वारा दिए गए सारे दिशानिर्देश।

तीन चरणों में लॉकडाउन में मिलेगी कई छूट, देश में एक जून से 30 जून तक नई रियायतों के साथ बढ़ा लॉकडाउन।

पहला चरण : सार्वजनिक स्थानों और पूजा के सार्वजनिक स्थान; होटल, रेस्तरां और अन्य आतिथ्य सेवाएं और शॉपिंग मॉल को 8 जून, 2020 से खोलने की अनुमति दी जाएगी। सरकार इस संबंध में दिशानिर्देश जारी करेगी

दूसरा चरण : स्कूल , कॉलेज, शैक्षिक / प्रशिक्षण / कोचिंग संस्थान आदि, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ विचार-विमर्श के बाद खोले जाएंगे।

तीसरा चरण : अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो रेल का संचालन, सिनेमा हॉल, व्यायामशाला, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क आदि के लिए तिथियों का निर्धारण स्थिति के आकलन के आधार पर किया जाएगा।

अगले एक महीने के लिए कंटेनमेंट जोन के बाहर की सभी गतिविधियों को फिर से चरणों में खोलने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं।


 कंटेनमेंट जोन के बाहर आर्थिक गतिविधियों को मिलेगी छूट। 

एक से दूसरे राज्य में जाने के लिए पास की जरुरत नहीं होगी।
आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर, पूरे देश में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे के बीच व्यक्तियों का आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी: गृह मंत्रालय।

 कोविड-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देश के तहत फेस मास्क और सामाजिक दूरी के मानदंडों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।

गर्भवती महिलाएं, 10 साल से कम उम्र के बच्चों और बुजुर्गों को घरों में रहने के निर्देश।
सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए मेट्रो सेवाओं को अगले नोटिस तक बंद रखा जाएगा: दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन

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