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सरकार का नया प्लान बदलने वाले हैं आपके ड्राइविंग लाइसेंस के नियम जानिए

 कोई भी व्हीकल ड्राइव करने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत होती है। सरकार इसके कुछ नियमों में बदलाव करने जा रही है। अब विदेश में रहने के दौरान भी आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्यूवल करा सकेंगे। कोरोना काल में विदेश में फंसे वैसे भारतीयों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार बड़ा कदम उठा रही है। 

ड्राइविंग लाइसेंस के नियम

अब विदेश में रहने के दौरान भी आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्यूवल करा सकेंगे। दरअसल, कोरोना काल में विदेश में फंसे वैसे भारतीयों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार बड़ा कदम उठा रही है।

केंद्र उनके लिए मोटर व्हीकल नियम, 1989 में संशोधन करने जा रहा है। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने संशोधन से संबंधित ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 

इंटरनेशनल डीएल परमिट के लिए वर्तमान नियमों के तहत मेडिकल सर्टिफिकेट और वैध वीजा का ब्‍योरा देना होता है। नए संशोधन में व्यवस्था की जानी है कि जिनके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस है, उन्हें अब मेडिकल सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। 


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