बीते कुछ सालों से रिजर्व बैंक को लूट रही बैंकों पर आरबीआई ने गिराई गाज जुर्माने से की हालत खस्ता
भारतीय रिजर्व बैंक (Bank) (आरबीआई (Reserve Bank of India) ) ने शुक्रवार (Friday) को सिटी बैंक (Bank) पर चार करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया. आरबीआई (Reserve Bank of India) ने जुर्माना करंट अकाउंट खोलते समय नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (एनओसी) के नियमों का पालन नहीं करने पर लगाया है. इसके अलावा एनओसी की शर्तों और रिस्क असेसमेंट फाइंडिंग्स के नियमों का भी पालन नहीं किया गया।
इसके पहले आरबीआई (Reserve Bank of India) ने नियमों का पालन नहीं करने पर सिटी बैंक (Bank) को कारण बताओ नोटिस जारी किया था. केंद्रीय बैंक (Bank) ने अलग-अलग मामलों में नियमों की अनदेखी के कारण बैंक (Bank) ऑफ इंडिया पर 5 करोड़, कर्नाटका बैंक (Bank) पर 1.2 करोड़, सारस्वत को-ऑपरेटिव बैंक (Bank) पर 30 लाख,टीजेएसबी सहकारी बैंक (Bank) पर 45 लाख और नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक (Bank) पर 40 लाख का जुर्माना लगाया है।
इसके पहले 29 जनवरी को आरबीआई (Reserve Bank of India) ने एचडीएफसी बैंक (Bank) पर एक करोड़ का जुर्माना केवीईसी नियमों को लेकर लगाया था. उधर, बाजार नियामक सेबी ने दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (डीएचएफएल) और 14 व्यक्तियों पर 48 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. वहीं गैलेंट इस्पात लिमिटेड के शेयरों में ट्रेडिंग के दौरान फ्रॉड करने के आरोप में सेबी ने 14 व्यक्तियों पर 28 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है
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