ग्राहकों से धोखाधड़ी करने पर पतंजलि पर लगा 75.1 करोड़ रुपये का जुर्माना, जानिए
दोस्तो योग गुरु बाबा रामदेव की कंपनी ‘पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड’ एक बार फिर विवादों में आ गई है। पतंजलि पर आरोप है कि जीएसटी एक्ट के तहत मूल्य में कमी करने के बाद भी पतंजलि ने अपने कस्टमर को बेचे जाने वाले सामान के मूल्य में कटौती नहीं की, इसकी वजह से उस पर अथॉरिटी ने 75.1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।
इकनॉमिक टाइम्स में छपी खबर के अनुसार, पतंजलि ने अपने सभी उत्पादों के मूल्यों में कटौती न करके बल्कि सर्फ़ पाउडर के मूल्य में बढ़ोतरी कर दिया। जिसके बाद 12 मार्च को अथॉरिटी की तरफ से पतंजलि आयुर्वेद को 75.1 करोड़ रुपये जुर्माना जमा करने के लिया कहा।
अथॉरिटी ने अपने आदेश में कहा, ‘’जीएसटी एक्ट के तहत मूल्य में कमी करने के बाद भी पतंजलि ने ग्राहकों को बेचे जाने वाले सामान के मूल्यों में कटौती नहीं की। इसके बाद पतंजलि को नोटिस जारी कर पूछा गया था कि आखिर आप पर इसके लिए जुर्माना क्यों न लगाया जाए।
अथॉरिटी ने बताया कि सभी चीजों पर जीएसटी रेट को 28 से 18 प्रतिशत और 18 से 12 प्रतिशत कर दिया गया था। लेकिन नवंबर 2017 के इस फैसले का फायदा पतंजलि ने अपने ग्राहकों को नहीं दिया।
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