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PM मोदी ने आधी रात को किया ये फैसला, लॉकडाउन में जनता को मिली थोड़ी राहत

केंद्र सरकार ने 03 मई तक बढ़ाए गए लॉकडाउन के बीच बड़ा कदम उठाते हुए पूरे देश में तमाम तरह की रजिस्टर्ड दुकानों , बाजारों को खोलने का आदेश दे दिया है, हालांकि इसके साथ ही शर्तें भी लगाई गई हैं, जिसका कड़ाई से पालन करना होगा।

सरकार ने शॉपिंग मॉल्‍स और शॉपिंग कॉम्‍प्‍लेक्‍स को अभी खोलने की मंजूरी नहीं दी है। आज से वहीं दुकानें खुलेंगी, जो दुकानें संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना अधिनियम के तहत रजिस्‍टर्ड हैं।

जानिए किन-किन शर्तों के साथ खुलेंगी दुकानें –

दुकानों में अधिकतम 50 फीसदी स्टाफ को ही काम करने की छूट होगी।
दुकानदारों को सोशल डिस्‍टेंसिंग के नियमों का सख्ती से पालन करना होगा।
दुकान में काम करने वालों को मास्‍क लगाना अनिवार्य होगा।

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