पंजाब के फिरोजपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला रोके जाने के मामले में कार्यवाही की गई है.
इसके तहत फिरोजपुर में 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है. यह f.i.r. धारा 283 के तहत दर्ज की गई है जिसमें ₹200 का जुर्माना देकर आरोपी छूट सकता है.
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