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पति घर ले आया दूसरी बीवी, तो पहली ने उठाया सवाल, पति ने तीन तलाक देकर घर से निकाला

 सदियों से तीन तलाक का दंश झेल रही मुस्लिम महिलाओं के प्रति अत्याचार के समानांतर तीन तलाक की प्रथा को खत्म करने के लिए केन्द्र सरकार ने बकायदा संसद में बिल पास करके मुस्लिम महिलाओं को बड़ी राहत दी है। लेकिन बुनियादी तौर इसे बहुत कम ही लागू किया जा रहा है। प्रथा खत्म किए जाने के बावजूद भी तीन तलाक के मामले सामने आते रहे हैं। ताजा मामला हरियाणा के जिला यमुनानगर से है, जहां एक महिला को उसके पति ने इसलिए तीन तलाक दे दिया क्योंकि उसने पति द्वारा दूसरी पत्नी लाने पर सवाल उठाया और इसकी शिकायत पुलिस को दी थी।

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जानकारी के मुताबिक, यमुनानगर की रहने वाली महिला का पति जब दूसरी महिला को घर ले आया, जिसका विरोध करने पर महिला के साथ मारपीट की गई। पीड़िता जब पुलिस में शिकायत देने पहुंची तो उसके पति ने मारपीट कर उसे तीन तलाक देकर घर से निकाल दिया। महिला के ससुराल वालों ने भी उसकी कोई मदद नहीं की। थाना शहर जगाधरी पुलिस ने इस मामले में महिला के पति और ससुर के खिलाफ दहेज मांगने मारपीट करने की धारा और मुस्लिम वूमेन प्रोटेक्शन एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता ने बताया कि उसका निकाह 2010 में ग्रीन विहार निवासी मोहर्रम अली के साथ हुआ था और उनके दो बच्चे भी हैं। उसने अपने पति पर आरोप लगाते हुए कहा कि करीब पिछले दो-तीन महीने से उसका पति दूसरी महिला के साथ रह रहा है। उसका पति कई बार दूसरी महिला को घर भी लाया है। जब उस महिला के बारे में पत्नी ने कुछ भी पूछा तो उसके साथ मारपीट की। इस बारे में उसने अपने ससुराल वालों को भी बताया लेकिन उन्होंने भी उसके पति को नहीं रोका। बार-बार दूसरी महिला को घर लाने का जब पत्नी ने विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की गई। जिस पर उसने पुलिस को शिकायत दी शिकायत के बाद पति और गुस्से में आ गया और उसने अपनी पत्नी को तीन तलाक बोलकर घर से निकाल दिया।

एसएचओ सिटी जगाधरी सुखबीर सिंह ने बताया कि महिला ने शिकायत दी थी अपने पति और ससुर के खिलाफ की उसका पति उसके साथ मारपीट करता है दहेज मांगता है और उसके साथ मारपीट कर तीन तलाक कर घर से निकाल दिया। इस मामले में हमने एफआईआर दर्ज की है। महिला का कहना है कि उसका पति दूसरी महिला के संबंध हैं वो अपने घर में भी उसके साथ रह रहा है। जब उसने इस बात का विरोध किया तो उसके पति ने  उसको तीन तलाक देकर घर से निकाल दिया। हमने इस  शिकायत पर धारा 323, 498 मुस्लिम वूमेन प्रोटेक्शन एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

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