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मोदी सरकार ने बाइक वालों के लिए लागू किया ये नया नियम, अब रहना होगा सावधान



मोदी सरकार का नया आदेश आ गया हैं। बीते कुछ समय में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सेफ्टी को ध्यान में रखकर कई पुराने नियम बदल दिए हैं। वहीं, कुछ नए नियम भी लागू किए गए हैं. मंत्रालय की नई गाइडलाइन बाइक की सवारी करने वाले लोगों के लिए है।
New rates of traffic rules will be applicable in Uttarakhand from ...
मंत्रालय की इस नई गाइडलाइन के मुताबिक बाइक के दोनों ओर ड्राइवर की सीट के पीछे हैंड होल्ड होंगे। इसका मकसद पीछे बैठने वाले लोगों की सेफ्टी है. अभी तक अधिकतर बाइक में ये सुविधा नहीं थी। इसके साथ ही बाइक के पीछे बैठने वाले कि लिए दोनों तरफ पायदान अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा बाइक के पिछले पहिए के बाएं हिस्से का कम से कम आधा हिस्सा कवर होगा ताकि पीछे बैठने वालों के कपड़े पिछले पहिए में नहीं उलझे। 
मंत्रालय ने बाइक में हल्का कंटेनर लगाने के लिए भी दिशानिर्देश जारी किए हैं। इस कंटेनर की लंबाई 550 मिमी, चौड़ाई 510 मिली और ऊंचाई 500 मिमी से अधिक नहीं होगा। अगर कंटेनर को पिछली सवारी के स्थान पर लगाया जाता है तो सिर्फ ड्राइवर को ही मंजूरी होगी। मतलब कोई दूसरा सवारी बाइक पर नहीं होगा। वहीं, अगर पिछली सवारी के स्थान के पीछे लगाने की स्थिति में दूसरे व्यक्ति को बाइक पर बैठने की इजाजत होगी. सरकार समय-समय पर इन नियमों में बदलाव होती रहेगी.

बता दें कि हाल ही में मोदी सरकार ने टायर को लेकर भी नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत अधिकतम 3.5 टन वजन तक के वाहनों के लिए टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम का सुझाव दिया गया है। इस सिस्टम में सेंसर के जरिए ड्राइवर को ये जानकारी मिल जाती है कि गाड़ी के टायर में हवा की स्थिति क्या है। तो दोस्तों आप लोगो का क्या ख्याल है इस नए आदेश के बारे में। 

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