इन सरकारी कर्मचारियों को केंद्र सरकार होली पर देगी नया तोहफा, जानकर होगी बेहद खुशी
NEW DELHI: संघीय सरकार ने होली पर हजारों सिविल सेवकों को एक नया तोहफा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने पुरानी पेंशन योजना के तहत 01.01.2004 से पहले नियुक्त राज्य कर्मचारियों को पेंशन देने का फैसला किया है, लेकिन वे इस तारीख को काम में शामिल हो गए। ऐसे कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) पर संघीय सिविल सेवा नियम, 1972 का विकल्प चुन सकते हैं।
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मामलों के मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि यह आदेश भारत सरकार के उन कर्मचारियों पर लागू होगा। जिनकी नियुक्ति प्रक्रिया 1 जनवरी, 2004 को पूरी हो गई थी। ऐसे कर्मचारी केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 का चयन कर सकते हैं या पुरानी एनपीएस प्रणाली में जारी रख सकते हैं। सिंह ने कहा कि पेंशन और पेंशनर्स कल्याण विभाग द्वारा लिया गया यह ऐतिहासिक फैसला ऐसे केंद्रीय कर्मियों की लंबे समय से लंबित मांग को पूरा करेगा।
इसकी भर्ती प्रक्रिया पहले पूरी हो गई थी, लेकिन नौकरी में शामिल होने के बाद, 1 जनवरी, 2004 को विभिन्न कारणों से किसे नौकरी मिली। चूंकि उन्होंने कहा कि इस विकल्प को चुनने की अंतिम तिथि 31 मई 2020 है। उन्होंने यह भी बताया कि जो कर्मचारी इस समय सीमा तक इस विकल्प को नहीं चुनते हैं, वे एनपीएस के तहत बने रहेंगे।
इसकी भर्ती प्रक्रिया पहले पूरी हो गई थी, लेकिन नौकरी में शामिल होने के बाद, 1 जनवरी, 2004 को विभिन्न कारणों से किसे नौकरी मिली। चूंकि उन्होंने कहा कि इस विकल्प को चुनने की अंतिम तिथि 31 मई 2020 है। उन्होंने यह भी बताया कि जो कर्मचारी इस समय सीमा तक इस विकल्प को नहीं चुनते हैं, वे एनपीएस के तहत बने रहेंगे।
इस आदेश के द्वारा, संघीय सरकार ने बड़ी संख्या में कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित शिकायतों का निपटारा किया है, जिसके तहत लिखित परीक्षा, साक्षात्कार और निर्णय 1 जनवरी, 2004 से पहले जारी किए गए थे। हालांकि, विभिन्न प्रशासनिक कारणों और अन्य प्रकार की देरी के कारण कर्मचारी आज तक काम नहीं कर पाए हैं। 01.01.2004 से, केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को बदलने के लिए एक नई पेंशन योजना शुरू की। कई संघीय कर्मचारियों को संघीय सरकार के इस निर्णय से बहुत लाभ होगा।
No comments