वित्त मंत्रालय ने जारी किया नया फरमान अब पेंशन भोगियो को मिलेगी ये सुबिधा
वित्त मंत्रालय भारत सरकार की योजनाकार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions) ने पेंशन वितरण करने वाले बैंकों को निर्देश दिया है कि जिन पेंशनभोगियों ने 30 नवंबर तक अपना जीवन प्रमाण पत्र (Lief Certificate) जमा नहीं किया है।
उनसे अधिकतम 60 रुपये चार्ज लेकर उनके घर पर यह सुविधा उपलब्ध करवाएं. इसको लेकर 17 जनवरी, 2020 को सर्कुलर जारी किया गया है. बता दें कि सरकारी पेंशनभोगी को हर साल नवंबर महीने में अपने जीवित रहने का प्रमाण पत्र बैंक में जमा करना पड़ता है।
सभी पेंशनभोगियों का लाइफ सर्टिफिकेट जमा हो, यह सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय ने बैंकों से कहा है कि वे प्रत्येक साल 1 दिसंबर को जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं करने वालों की लिस्ट तैयार करें.SMS और Email भेजकर दिलाएं याद , मंत्रालय ने बैंकों को पेंशनरों को SMS और Email के माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के बारे में याद दिलाने के लिए कहा है. बैंक 24 अक्टूबर, 1 नवंबर, 15 नवंबर और 25 नवंबर को ये सुविधा उपलब्ध कराएगी।
पिछले साल 18 जुलाई 2019 को एक सर्कुलर जारी कर केंद्र सरकार ने 80 साल से अधिक उम्र के पेंशनरों को अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की सुविधा 1 नवंबर की जगह 1 अक्टूबर की थी।



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