पत्नी RTI के जरिए जान सकती है अपने पति की कमाई केंद्रीय सूचना आयोग का बड़ा फैसला
वैसे पति-पत्नी का रिश्ता विश्वास से प्रभावित होता है लेकिन कई बार हालत ऐसी हो जाती हैं कि पत्नी को कुछ छुपी हुई बातों को जानने की जरूरत होती है जिनमे मुख्य है पति की कमाई। इसको लेकर केंद्रीय सूचना आयोग ने साफ किया है कि एक पत्नी सूचना के अधिकार के तहत (RTI) के तहत अपने पति की आमदनी यानी इनकम के बारे में जानकारी ले सकती है। ये फैसला जोधपुर के एक मामले में सुनाया गया है।
पत्नी जान सकती है पति की कमाई
द टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक जोधपुर की रहने वाली रहत बानो अपने पति की इनकम के बारे में जानना चाहती थीं। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उनकी इस अपील को खारिज कर दिया। इसके बाद में CIC ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को 15 दिनों के अंदर ये जानकारी देने का आदेश दिया।
केंद्रीय सूचना आयोग का बड़ा फैसला
केंद्रीय सूचना आयोग ने अपने आदेश में कहा है कि कि शिकायतकर्ता द्वारा RTI की तारीख से 15 दिनों के भीतर उक्त जानकारी देना अनिवार्य होगा। साथ ही आदेश में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि महिलाओं को अपने पति की कुल ग्रॉस सैलरी और टैक्सेबल आय के बारे में जानकारी लेने का भी पूरा अधिकार है।


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