सफर करने वाले ध्यान दें हाई सिक्योरिटी प्लेट ना होने पर कटेगा चालान
परिवहन विभाग बगैर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) और रंगीन वाहनों के वाहनों का मंगलवार से सख्ती करेगा। ऐसे वाहनों का संग्रह काटा जाएगा। यह 5500 रुपये का होगा, जो एचएसआरपी और रंगीन पक्षों के मामले में लागू होगा यानी अगर एचएसआरपी और रंगीन कार्ड दोनों नहीं हैं तो कुल मिलाकर 11 हजार का कलेक्शन कटेगा। वर्तमान में यह कार्रवाई 11 में से नौ जिलों में होगी। कार्रवाई के लिए प्रत्येक जिले में एक-एक टीम लगाई गई है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर परिवहन विभाग ने गाडि़यों पर एचएसआरपी और रंगदारी लगाने अनिवार्य कर रखा है। काफी प्रयास के बाद भी लोग इसमें रुचि नहीं दिखा रहे हैं। अब यह सुनिश्चित करने के लिए मंगलवार से अभियान शुरू होगा। वर्तमान में चार पहिया वाहन चालकों पर ही कार्रवाई होगी। अगर एचएसआरपी और कलररस लगवाने के लिए आवेदन किया जा रहा है तो उनका संयोजन नहीं होगा। उन्हें आवेदन वाली क्लीप दिखानी होगी। दूसरे राज्यों के पंजीकृत वाहनों को भी इस अभियान में शामिल नहीं किया गया है।
वर्तमान में अन्य राज्यों में पंजीकृत वाहनों को लेकर फैसला नहीं हुआ है। हल्के नीले रंग का पेट्रोल और सीएनजी वाहनों के लिए है, जबकि डीजल गाडि़यों पर नारंगी रंग का आभूषण लगाया गया है। इसका मकसद यह है कि डीजल की कारों को दूर से ही धारणाएं संभव हो। यहां बता दें कि दिल्ली में 2012 से एचएसआरपी लगाई जा रही है, लेकिन रंगीन बटन 2 अक्टूबर, 2018 से सभी न्यूफील्डिओं में लगाए जा रहे हैं। इस गणना से यह सभी कारों में लगाया जाना है, जबकि एचएसआरपी 2012 से पहले की कारों और दो पहिया वाहनों में लगाई जानी चाहिए।
परिवहन विभाग के बार-बार वाहन चालकों को आगाह करता रहा है कि वे एचएसआरपी और कोलोरस लगवा लें, अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यहां तक कि इससे पहले विभाग ने 16 नवंबर को इस बारे में सार्वजनिक संगीत संगीत सूचना जारी की थी। परिवहन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इस कार्रवाई का मकसद लोगों को सचेत करना है कि लोग सावधान हो जाएं और एचएसआरपी और रंगोर लगवा लें। दिल्ली में गत 1 नवंबर से वाहनों में एचएसआरपी और रंगीन वाहनों को लगाया जा रहा है।

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